भारतीय रेलवे के कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी के साथ-साथ रेलवे यात्रा के लिए Privilege Pass और Privilege Ticket Order (PTO) की सुविधा मिलती है। वर्ष 2026 में रेलवे कर्मचारियों के लिए Pass और PTO को लेकर कर्मचारियों के बीच कई सवाल रहते हैं, जैसे कितने सेट Pass मिलेंगे,
कितने PTO मिलेंगे, 5 वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारियों को कितने Pass मिलेंगे और Level-5 कर्मचारियों को किस श्रेणी का Pass मिलेगा।नियम के अनुसार, सभी कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में 4 सेट PTO दिए जाएंगे, चाहे उनकी रेलवे सेवा की अवधि कितनी भी हो। वहीं Privilege Pass के मामले में 5 वर्ष तक की सेवा पर 1 सेट और 5 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद 3 सेट Privilege Pass का प्रावधान बताया गया है। Level-5 कर्मचारियों के लिए इन Passes को 3rd AC के रूप में बताया गया है।
- रेलवे कर्मचारियों के लिए Pass और PTO क्या है?
- 2026 में Privilege Pass का नया नियम
- 5 वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारियों को कितने Pass मिलेंगे?
- 5 वर्ष सेवा पूरी होने के बाद कितने Privilege Pass मिलेंगे?
- सभी कर्मचारियों को 4 Set PTO का नियम
- Level-5 कर्मचारियों के लिए 3rd AC Pass नियम
- Pass और PTO में क्या अंतर है?
- Pass/PTO लेते समय किन बातों का ध्यान रखें?
- एक नजर में Pass और PTO Rule 2026
- निष्कर्ष
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- रेलवे कर्मचारी को 2026 में कितने PTO मिलेंगे?
- क्या 5 वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारी को Privilege Pass मिलेगा?
- 5 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद कितने Privilege Pass मिलेंगे?
- क्या सभी रेलवे कर्मचारियों को 4 Set PTO मिलेंगे?
- Level-5 रेलवे कर्मचारियों को कौन सा Pass मिलेगा?
- Pass और PTO में क्या अंतर है?
- क्या Pass/PTO का लाभ परिवार के सदस्यों को भी मिल सकता है?
- Pass और PTO के नियमों की अंतिम पुष्टि कहां से करें?

रेलवे कर्मचारियों के लिए Pass और PTO क्या है?
रेलवे कर्मचारियों को अपनी सेवा के दौरान रेलवे यात्रा के लिए Pass और PTO की सुविधा दी जाती है। Privilege Pass के माध्यम से कर्मचारी निर्धारित नियमों और पात्रता के अनुसार रेलवे यात्रा कर सकते हैं, जबकि Privilege Ticket Order (PTO) एक ऐसा यात्रा दस्तावेज है जिसके आधार पर कर्मचारी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार टिकट प्राप्त कर सकता है।
Pass और PTO रेलवे कर्मचारियों के महत्वपूर्ण सेवा लाभों में शामिल हैं। इनका उपयोग कर्मचारी स्वयं तथा लागू नियमों के अनुसार पात्र परिवार के सदस्यों की यात्रा के लिए कर सकते हैं। हालांकि यात्रा की श्रेणी, दूरी, परिवार के सदस्यों की संख्या और अन्य शर्तें संबंधित Pass Rules के अनुसार निर्धारित होती हैं।
2026 में Privilege Pass का नया नियम
2026 के नियम के अनुसार Privilege Pass की संख्या कर्मचारी की रेलवे सेवा अवधि से जुड़ी हुई है। इसमें 5 वर्ष की सेवा को एक महत्वपूर्ण सीमा माना गया है।
5 वर्ष तक की रेलवे सेवा: कर्मचारी को 1 Set Privilege Pass मिलेगा।
5 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद: कर्मचारी को 3 Set Privilege Pass मिलेंगे।
इसका अर्थ है कि शुरुआती सेवा अवधि में कर्मचारी को एक सेट Privilege Pass की पात्रता होगी और 5 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद उसकी वार्षिक Pass entitlement बढ़कर 3 सेट हो जाएगी।
5 वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारियों को कितने Pass मिलेंगे?
यदि किसी रेलवे कर्मचारी की सेवा अवधि 5 वर्ष से कम है, तो नियम के अनुसार उसे 1 Set Privilege Pass मिलेगा। इसलिए नए भर्ती हुए या कम सेवा अवधि वाले कर्मचारियों के लिए भी Privilege Pass की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी ने 2026 में रेलवे सेवा के 2 वर्ष पूरे किए हैं, तो उसके लिए 1 Set Privilege Pass की पात्रता होगी। इसी प्रकार 3 या 4 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारी को भी 1 Set Privilege Pass मिलेगा, बशर्ते वह अन्य लागू शर्तों को पूरा करता हो।
यहां यह समझना जरूरी है कि 5 वर्ष की सीमा Privilege Pass की संख्या से संबंधित है, जबकि PTO की संख्या के लिए अलग व्यवस्था बताई गई है।
5 वर्ष सेवा पूरी होने के बाद कितने Privilege Pass मिलेंगे?
कर्मचारी के द्वारा रेलवे सेवा के 5 वर्ष पूरे करने के बाद Privilege Pass की संख्या बढ़कर 3 Set प्रति वर्ष हो जाएगी। अर्थात 5 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद कर्मचारी को पहले की तुलना में अधिक Pass की सुविधा मिलेगी।
उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी ने 6 वर्ष की रेलवे सेवा पूरी कर ली है, तो नियम के अनुसार उसे एक कैलेंडर वर्ष में 3 Set Privilege Pass मिलेंगे।
इस प्रकार Pass entitlement को सरल रूप में इस तरह समझ सकते हैं:
5 वर्ष तक की सेवा = 1 Set Privilege Pass
5 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद = 3 Set Privilege Pass
सभी कर्मचारियों को 4 Set PTO का नियम
सभी कर्मचारियों को 4 Set PTO दिए जाएंगे, चाहे उनकी रेलवे सेवा अवधि 5 वर्ष से कम हो या 5 वर्ष से अधिक।
इसका मतलब है कि Pass की संख्या जहां सेवा अवधि के आधार पर 1 Set से 3 Set होती है, वहीं PTO के मामले में सेवा अवधि के आधार पर कोई ऐसी कटौती नहीं बताई गई है। इसलिए नए कर्मचारी और लंबे समय से सेवा कर रहे कर्मचारी, दोनों के लिए 4 Set PTO की पात्रता बताई गई है।
उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की रेलवे सेवा केवल 1 वर्ष है, तो भी नियम के अनुसार उसे 4 Set PTO मिलेंगे। वहीं 10 वर्ष या 20 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारी को भी 4 Set PTO मिलेंगे।
Level-5 कर्मचारियों के लिए 3rd AC Pass नियम
नियम के अनुसार Level-5 कर्मचारियों के सभी Pass 3rd AC श्रेणी के होंगे। इसलिए Level-5 कर्मचारी के लिए Pass की संख्या और यात्रा श्रेणी दोनों को समझना जरूरी है।
यदि कर्मचारी की सेवा 5 वर्ष से कम है, तो उसे 1 Set Privilege Pass मिलेगा और वह Pass 3rd AC के लिए होगा। 5 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद उसे 3 Set Privilege Pass मिलेंगे और ये भी 3rd AC श्रेणी के होंगे।
यहां एक महत्वपूर्ण सावधानी जरूरी है: Pass की वास्तविक यात्रा श्रेणी Railway Servants (Pass) Rules तथा समय-समय पर जारी Railway Board/Zone के आदेशों के अनुसार निर्धारित होती है। इसलिए किसी कर्मचारी को यात्रा से पहले अपने Personnel/Pass Section से वर्तमान entitlement अवश्य जांच लेना चाहिए।
Pass और PTO में क्या अंतर है?
Privilege Pass और PTO दोनों रेलवे कर्मचारियों के यात्रा लाभ हैं, लेकिन दोनों की प्रकृति अलग है। Privilege Pass कर्मचारी को निर्धारित नियमों के तहत रेलवे यात्रा की सुविधा प्रदान करता है, जबकि PTO के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार टिकट प्राप्त किया जाता है।
Privilege Pass की संख्या सेवा अवधि के अनुसार बदलती है, जबकि PTO की संख्या 4 Set बताई गई है।
इसे इस प्रकार समझ सकते हैं:
Privilege Pass: 5 वर्ष तक 1 Set और 5 वर्ष के बाद 3 Set।
PTO: सभी कर्मचारियों के लिए 4 Set।
Level-5: नियम के अनुसार सभी Pass 3rd AC।
Pass और PTO लेते समय किन बातों का ध्यान रखें?
रेलवे कर्मचारी को Pass या PTO प्राप्त करते समय अपनी सेवा अवधि, Pay Level और लागू नियमों की जांच करनी चाहिए। विशेष रूप से नए कर्मचारियों को यह देखना चाहिए कि उनकी सेवा की गणना किस तारीख से की जा रही है और 5 वर्ष की सीमा कब पूरी हो रही है।
Pass/PTO बनवाते समय कर्मचारी को अपने परिवार के पात्र सदस्यों से संबंधित विवरण भी सही तरीके से उपलब्ध कराना चाहिए। नाम, संबंध और अन्य आवश्यक विवरणों में गलती होने पर यात्रा के समय परेशानी हो सकती है।
इसके अलावा यात्रा करने से पहले Pass/PTO पर दर्ज यात्रा श्रेणी, वैधता, यात्रा की शर्तें और अन्य विवरणों को ध्यान से जांचना चाहिए। नियमों में समय-समय पर बदलाव संभव हैं, इसलिए पुराने नियम या सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी को अंतिम मानने के बजाय संबंधित Personnel/Pass Section से पुष्टि करना बेहतर है।
एक नजर में Pass और PTO Rule 2026
रेलवे कर्मचारियों के लिए नियम को आसान भाषा में इस प्रकार समझा जा सकता है:
1. PTO: सभी कर्मचारियों को 4 Set PTO।
2. Privilege Pass: 5 वर्ष तक की सेवा पर 1 Set।
3. 5 वर्ष के बाद: 3 Set Privilege Pass।
4. Level-5 कर्मचारी: सभी Pass 3rd AC।
5. सेवा अवधि: PTO के लिए सेवा अवधि के आधार पर अलग entitlement नहीं बताया गया है।
6. अंतिम पात्रता: वास्तविक Pass/PTO entitlement संबंधित लागू Railway Rules और नवीनतम Railway Board/Zone instructions के अनुसार तय होगी।
निष्कर्ष
रेलवे कर्मचारियों के लिए Pass और PTO एक महत्वपूर्ण कर्मचारी सुविधा है। सभी कर्मचारियों को 4 Set PTO मिलेंगे, जबकि Privilege Pass के लिए 5 वर्ष तक 1 Set और 5 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद 3 Set का प्रावधान बताया गया है। साथ ही Level-5 कर्मचारियों के लिए सभी Pass को 3rd AC के रूप में बताया गया है।
हालांकि Pass और PTO की वास्तविक पात्रता में कर्मचारी का Pay Level, सेवा अवधि, परिवार की पात्रता तथा समय-समय पर जारी Railway Board के आदेश महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए किसी भी यात्रा से पहले अपने संबंधित Personnel Department या Pass Section से वर्तमान नियम और अपनी व्यक्तिगत entitlement की पुष्टि करना सबसे सुरक्षित तरीका है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
2026 के नियम के अनुसार सभी रेलवे कर्मचारियों को 4 Set PTO मिलेंगे, चाहे उनकी रेलवे सेवा अवधि कितनी भी हो।
हां। नियम के अनुसार 5 वर्ष तक की रेलवे सेवा वाले कर्मचारी को 1 Set Privilege Pass मिलेगा।
5 वर्ष की रेलवे सेवा पूरी होने के बाद कर्मचारी को साझा किए गए नियम के अनुसार 3 Set Privilege Pass मिलेंगे।
नियम के अनुसार हां, सभी कर्मचारियों के लिए 4 Set PTO का प्रावधान बताया गया है, चाहे उनकी सेवा अवधि कम हो या अधिक।
नियम के अनुसार Level-5 कर्मचारियों के सभी Pass 3rd AC श्रेणी के होंगे। हालांकि वास्तविक यात्रा entitlement की पुष्टि संबंधित Railway Pass Section से करना उचित है।
Privilege Pass के तहत कर्मचारी को निर्धारित पात्रता वाली श्रेणी जैसे Sleeper, 3rd AC या 2nd AC में यात्रा के लिए सामान्यतः कोई किराया नहीं देना होता है, यानी Pass के अनुसार यात्रा सुविधा निःशुल्क होती है। वहीं PTO (Privilege Ticket Order) में कर्मचारी को निर्धारित श्रेणी के वास्तविक किराये पर लगभग 2/3 की छूट मिलती है और कर्मचारी को शेष 1/3 किराया भुगतान करना होता है। इसलिए Pass पूरी तरह निःशुल्क यात्रा की सुविधा देता है, जबकि PTO रियायती किराये पर टिकट प्राप्त करने की सुविधा देता है।
लागू Railway Pass Rules के अनुसार पात्र परिवार के सदस्यों को Pass/PTO में शामिल किया जा सकता है। परिवार के सदस्यों की पात्रता, संख्या और अन्य शर्तें संबंधित नियमों के अनुसार निर्धारित होती हैं।
कर्मचारी को अपनी व्यक्तिगत Pass/PTO entitlement की अंतिम पुष्टि अपने संबंधित Railway Zone के Personnel Department, Pass Section या सक्षम कार्यालय से करनी चाहिए। समय-समय पर Railway Board द्वारा जारी आदेशों के कारण entitlement में बदलाव हो सकता है।

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